MP OLD PENSION SCHEME :मध्यप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे

मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा जनता के हित के लिए कई महत्तवपूर्ण योजनाए शुरू की जाती है। मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा वृद्धजनों के लिए वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। मध्यप्रदेश राज्य के सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को निश्चित राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। जिसे सीधे आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के वृद्धजनों के हित के लिए वृद्धा पेंशन योजना की शुरूआत की है, इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के सभी पात्र वृद्धजन ले सकते हैं, हम आज आपको इस आर्टिकल में एमपी वृद्धावस्था पेंशन क्या है, इसके लाभ, उद्देश्य,योग्यता, जरूरी दस्तावेज, वृद्धा पेंशन ऑनलाइन फॉर्म एमपी आवेदन प्रक्रिया, वृद्धा पेंशन स्टेटस एमपी इत्यादि के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस योजना के तहत वृद्ध व्यक्तियों को काफी लाभ मिलेगा एवं एमपी वृद्ध पेंशन योजना का पैसा वृद्धजनों के रोजमर्रा के खर्च का सहारा बनेगा।

एमपी वृद्धावस्था पेंशन(MP Vradhavastha Pension)

वृद्धा पेंशन योजना मध्य प्रदेश के पुरुष व महिला वृद्धजनों के लिएशुरुआत किया गया है इस योजना का लाभ लेने के लिए वृद्धजनों की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को सहारा देना है ताकि उनको किसी पर निर्भर न रहना पड़े, यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एमपी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लाभ

मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश राज्य के सभी वृद्धजनों के हित के लिए शुरू की गई है यदि आप मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लाभ के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो नीचे दिए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़े ।

  1. मध्यप्रदेश वृद्धावस्था योजना के तहत मध्यप्रदेश राज्य के सभी गरीब वृद्धजनों को पेंशन दी जाएगी।
  2. इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के आधार लिंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
  3. इस योजना का लाभ वहीं वृद्ध व्यक्ति ले सकतें हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक की हो।
  4. इस योजना के तहत 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के लोगों को प्रतिमाह 600 रुपये पेंशन राशि दी जाएगी।
  5. मध्यप्रदेश वृद्धावस्था योजना का आवेदन के लिए वृद्ध व्यक्ति अपने किसी नजदीकी लोकसेवा केंद्र से करा सकतें हैं।

मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

यदि आप MP Vridha Pension योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाने के इच्छुक हैं तो आपके पास नीचे दिए गए महत्वपूर्ण दस्तावेज होने अनिवार्य , जिससे सरकार आप पात्र है या आप अपात्र,इसकी जानकारी मिल जाएगी

  • समग्र id
  • समग्र और आधार कार्ड E -Kyc होना अनिवार्य
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  • आधार कार्ड
  • निर्वाचन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • फोटो
  • बैंक खाता पासबुक

मध्यप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता

मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

  • परिवार का राशन कार्ड होना चाहिए
  • समग्र id को आधार से लिंक कर EKYC पूर्ण होना चाहिए
  • आवेदनकर्ता अन्य किसी सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो।
  • आवेदनकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के नाम पर कोई तीन पहिया या चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।

मध्यप्रदेश वृद्धावस्था योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन(Registration) कैसे करें

  • सबसे पहले आपको अपने तहसील में जाकर वृद्धा पेंशन का आवेदन फॉर्म लेना है।
  • आवेदन फॉर्म लेने के बाद, ऑफलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों सही तरीके से भर ले है आवेदन आवेदन फॉर्म पर पासपोर्ट साइज फोटो लगा लेनी है।
  • आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के फोटो कॉपी को अटैच कर देना है।
  • उसके बाद इस आवेदन फॉर्म को तहसील में जमा कर देना है।
  • तहसील के कर्मचारियों द्वारा सबसे पहले आपके द्वारा दिए गए आवेदन फॉर्म एवं दस्तावेजों की जांच की जाएगी, आवेदन फॉर्म के सत्यापन के बाद आप इस योजना हेतु लाभार्थी बन जाएंगे और आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी।

मध्यप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

वृद्धा पेंशन ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए जिससे कि आप ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध करा पाएं। इस आर्टिकल में हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने की सभी प्रकिया बताने वाले है।

  • आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम मध्यप्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट  https://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx  पर जाना होगा

उसके बाद पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करे।

  • पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें का नया पेज खुलेगा जहाँ आपको अपने जिले का नाम, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी, जानकारी दर्ज करनी होंगी।

  • उसके बाद पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर वृद्धा पेंशन ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को भर लेना है एवं जरूरी दस्तावेजों को भी अपलोड कर देना है।
  • उसके बाद आवेदन फॉर्म को भरकर सबमिट कर देना है।
  • अब आपकी वृद्धावस्था पेंशन योजना, मध्यप्रदेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

वृद्धा पेंशन योजना की स्थिति कैसे देखें

यदि आप मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं और आपके पास ऑनलाइन आवेदन संख्या मौजूद है जिसके बाद आपवृद्धा पेंशन योजना की स्थिति की जांच करना चाहते हैं तो नीचे दिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें–

सर्वप्रथम आप मध्यप्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
होम पेज खुलने के बाद नागरिक सेवाएं में जाए और आपको पेंशन की स्वीकृति की स्थिति का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक कर दें।

  • इसके बाद आप शो डिटेल्स पर क्लिक कर दें।
  • उसके बाद आपके आवेदन की स्थिति आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसको देख सकतें हैं।

सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न

मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना क्या है?

मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश राज्य के वृद्ध लोगो के लिए जारी की गई है जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा 600 रूपए की प्रति महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।

मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना पात्रता क्या है?

मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है एवं उसके साथ आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी होनी चाहिए।

मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना लाभ क्या है?

इस योजना के तहत लाखों लोगों को फायदा मिलेगा क्योंकि वृद्ध अवस्था में अपनी बेसिक जरुरते पूरा करने के लिए किसी से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।

मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट – http:s//socialsecurity.mp.gov.in/ है।

 

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