मप्र हाई कोर्ट ने पात्र उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश – प्रवेश स्तर) सीधी भर्ती प्रक्रिया 2023 के लिए सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया हैं। पात्र उम्मीदवार 12 सितंबर, 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
MPHC recruitment 2023 में आवेदन करने से पहले इच्छुक सभी उम्मीदवार से निवेदन है रोजगार सम्बंधित सभी जानकारी को अच्छे से पढ़ ले उसके बाद ही आवेदन करे।
Direct Recruitment From Bar, Exam 2023(District Judge – Entry Level)
मप्र हाई कोर्ट जिला न्यायाधीश भर्ती 2023
पदों का विवरण(Details of posts)
कुल पदों की संख्या-21
मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश – प्रवेश स्तर) के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ (Imp. Dates)
नौकरी प्रकाशित होने की तिथि: 22-08-2023
आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि: 12-09-2023
मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश – प्रवेश स्तर) के लिए आयु सीमा (Age Limit & Relaxation)
आवेदकों को 1 जनवरी, 2023 को कम से कम 35 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष के बीच होना चाहिए. आवेदकों को 1 जनवरी, 2023 को कम से कम सात वर्षों से अधिक के लिए वकील होना अनिवार्य है .
कृपया Age Limit में छूट एवं अन्य जानकारियों के लिए MPHC रिक्रूटमेंट प्रकाशित नोटिफिकेशन देखिये।
सेलेक्शन(Selection Process)
Online Preliminary / Screening Exam (Objective MSQ)
Main Written Exam
Interview Viva Voce
MPHC वेकन्सी सेलेक्शन प्रोसेस की सम्पूर्ण जानकारी के लिए नीचे Official PDF Notification जरूर चेक करें।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश – प्रवेश स्तर) के लिए आवेदन कैसे करें (How to Apply)
इच्छुक उम्मीदवार Online आवेदन कर सकते हैं इसके लिए नीचे दिए गए MPHC Job Apply Online लिंक पर क्लिक करें, कृपया इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले इस सीधी भर्ती का ऑफीशियल मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा का Notification जरूर चेक करें।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश – प्रवेश स्तर) के लिए आवेदन फीस (Application Fees)
उम्मीदवार जो अनारक्षित श्रेणी से हैं और जो मध्य प्रदेश के राज्य के बाहर के हैं, उन्हें 977.02 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी (ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और विशेष रूप से अक्षम व्यक्ति) को 577.02 रुपये का शुल्क देना होगा।