Sukanaya Yojana 2023: बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए सुकन्या योजना में खाता खुलवाये,जानिए इस योजना की पूरी जानकारी

हर माँ बाप अपने बेटियों की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए चिंतित रहते है.भारत सरकार के द्वारा बेटियों की शिक्षा से लेकर विवाह तक सभी जिम्मेदारियों को आसान बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर आई है जिससे माँ बाप को उनकी शिक्षा व विवाह की चिंता कम हो सके.इस योजना के माधयम से लाखो की बचत की जा सकती है जो आने वाले समय में काम आ सकती है.इस आर्टिकल में हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी देने वाले है .आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े.

सुकन्या योजना(Sukanya Yojana) के बारे में

केंद्र सरकार के द्वारा 10 साल की बच्चियों के यह योजना चलाई जा रही .10 साल ऊपर उम्र हो जाने पर इस योजना का फायदा नहीं मिल पायेगा.केंद्र सरकार के द्वारा 10 साल तक की आयु की बच्चियों की उच्च शिक्षा,विवाह और अन्य जरूरतों के सुकन्या समृद्धि बचत योजना चलाई जा रही है.यह योजना बचत योजना के रूप में पुरे देश में कम कर रही है.इस योजना के तहत माता-पिता को 15 साल तक रूपये जमा करना होता है.उसके 6 बाद यानि 21 साल के बाद पुरे रुपये वापस मिल जाता है.
माता-पिता अपनी इच्छानुसार मासिक या सालाना बचत खाता खुलवा सकते है.

सुकन्या योजना की खास बाते जिससे बच्चियों को अधिक फायदा मिल सकता है

यदि माता पिता सुकन्या समृद्धि योजना में बच्ची की १ वर्ष होने से पहले या 1 वर्ष बाद सुकन्या समृद्धि बचत योजना(Sukanya Sammraddhi Bachat Yojana) का खाता खुलवाते है तो उन्हें इस इस योजना का अधिक लाभ मिलता है.इस योजना में खाता खुलवाने की अधिकतम उम्र 10 वर्ष है. 10 वर्ष होने बाद इस योजना का फायदा नहीं उठे जा सकता है.इस योजना में खाता खुलवाने के बाद 15 साल तक पैसा जमा करना आवश्यक है. 21 वर्ष पूर्ण होने पर इस योजना के पूरा पैसा निकल सकते है लेकिन पढ़ाई या शादी के पूर्व 50 प्रतिशत राशि को निकला जा सकता है.

सुकन्या संमृद्धि बचत योजना में सालाना कितना ब्याज मिलता है

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इस योजना के तहत जुलाई 2023 से सितम्बर2023की तिमाही के लिए सालाना बयाज दर 8 प्रतिशत है.

सुकन्या संमृद्धि बचत योजना में निवेश की शुरुआत कितने से होती है

सुकन्या योजना में न्यूनतम जमा राशि 250 रु और अधिकतम जैम राशि 1.50 लाख रु सालाना है. और इक बालिका के नाम पर इक ही खाता खोला जा सकता है. सुकन्या योजना का खाता डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है.18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका की शादी होने पर खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है.खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व हो जाएगा.

 

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