कल्याणी पेंशन योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार के 1 अप्रेल 2018 से द्वारा की गयी है। इस योजना की सहायता से प्रदेश में निवास कर रही कल्याणी (विधवा) को जीवन के निर्वाहन के लिए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है ।
कल्याणी (विधवा ) महिलाओ के हित के लिए मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक मदद करने लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में 18 वर्ष की आयु से लेकर 79 वर्ष की आयु वाली विधवा महिलाओ को शामिल किया गया है।इस आर्टिकल में हम इस योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना-2023
कल्याणी पेंशन सहायता योजना में राज्य में निवासरत कल्याणी ( विधवा ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं । इसके अलावा कल्याणी (विधवा ) महिला को पुनर्विवाह हेतु भी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया है।
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय में महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए पहले की अपेक्षा इसमें बदलाव किये जाते रहे है पहले इस योजना के तहत तीन सौ रूपए से लेकर 500 रूपए तक की वित्तीय राशि प्रतिमाह उनकी आयु के आधार पर प्रदान की जाती थी। लेकिन अब सभी विधवा महिलाओं को यह राशि 600 रूपए प्रतिमाह के रूप में प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का उद्देश्य
MP कल्याणी पेंशन योजना – इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य की उन सभी निराश्रित विधवा महिलाओं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु सहायता प्रदान करना। राज्य में बहुत सी महिलाएं ऐसी है जिनके पति के मृत्यु के बाद उनके परिवार में आय प्राप्त करने का कोई भी साधन नहीं है। जिससे उन्हें जीवन निर्वाहने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री कल्याणी योजना की सहायता से ऐसी निराश्रित विधवा महिलाओं वित्तीय सहायता के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के लिए यह सराहनीय कदम उठाया गया है। योजना ( कल्याणी पेंशन योजना) के अंतर्गत प्रत्येक माह उन्हें 600 रूपए तक की वित्तीय सहायता की पेंशन राशि के रूप में प्रदान किया जायेगा।
राज्य की उन सभी जरूरतमंद विधवा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जायेगा। जिससे कोई भी विधवा महिलाएं इस लाभ से वंचित न रहें उसके लिए ग्रामीण स्तर पर सर्वे का आयोजन भी शुरू किया जायेगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त होगा।
- राज्य की उन सभी विधवा महिलाओं को मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा जो 18 वर्ष की आयु से लेकर 79 वर्ष की आयु की है।
- जीवन में होने वाली आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए महिला को परिवार के किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ सशक्त बनाया जायेगा।
- पेंशन राशि को लाभार्थी विधवा महिला के बैंक अकाउंट में डीबीटी के अंतर्गत ट्रांसफर किया जायेगा।
- 500 रूपए की पेंशन सहायता राशि 79 वर्ष की ऊपर की आयु वर्ग वाली विधवा महिलाओं को मध्य प्रदेश कल्याणी पेंशन सहायता योजना के तहत प्रदान किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली सहायता से विधवा महिलाएं अपना जीवन बिना किसी आर्थिक परेशानी के व्यतीत कर सकती है।
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष 79 वर्ष की कल्याणी ( विधवा ) होने पर राज्य शासन द्वारा 600 रू. प्रतिमाह प्रदान की जाती हैं
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना की पात्रता एवं मानदंड
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना 2023 के लिए मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी विधवा महिलाएं ही पात्र है।
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के अनुसार विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं पति की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है।
- लाभार्थी विधवा महिला मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के तहत आयकरदाता (Income tax payer) नहीं होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विधवा महिला को किसी सरकारी विभाग में कार्यरत नहीं होना चाहिए। ।
- परिवार पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं है।
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र होना चाहिए ।
- पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए ।
- आयकर दाता नहीं होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होना चाहिए ।
- शासकीय कर्मचारी / अधिकारी न होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होना चाहिए ।
- कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रहीं हैं का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होना चाहिए ।
- कल्याणी अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होना चाहिए।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहती है। तो आपको निचे बताये गये दस्तावेज़ों के साथ तैयार रहना होगा।
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं ।
- स्वयं की दो फोटो
- समग्र आई.डी.
- आधार नंबर
- मोबाईल नंबर
- बैंक पास बुक
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आयकर दाता नहीं होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
- शासकीय कर्मचारी / अधिकारी न होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
- कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रहीं हैं का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
- कल्याणी अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना आवेदन कैसे करें
इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले आप कल्याणी पेंशन योजना का आवेदन कैसे कर सकते है। आवेदन जमा करने से पूर्व आप ऊपर बताये गये दस्तावेज़ों को तैयार कर अपने पास रख ले। उसके बाद ही आप आवेदन करे।
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी महिला को अपने क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका के कार्यालय में जाना होगा।
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के आवेदन का प्रारूप आप दिए गये लिंक से डाउनलोड कर सकते है- डाउनलोड आवेदन
- आवेदन डाउनलोड करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करें।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरने के बाद पासपोर्ट साइज फोटो एवं सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- इसके बाद कार्यालय में आवेदन फॉर्म को जमा करें।
- आवेदन पत्र की जांच सफल होने के पश्चात लाभार्थीमुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका/ नगर परिषद में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्त की जा सकती है ।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी?
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रेल 2018 से की गयी है।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना को राज्य सरकार की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा क्यों शुरू की गयी है ?
राज्य में निवासरत कल्याणी ( विधवा ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी है।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में राज्य की कितनी वर्ष वाली विधवा महिलाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा ?
- 18 वर्ष से 79 वर्ष की कल्याणी ( विधवा ) होने पर
- कल्याणी आयकर दाता नहीं होनी चाहिए
- शासकीय कर्मचारी / अधिकारी न हो
- कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रहीं हो
- बी.पी.एल. का कोई बंधन नहीं हैं
- कल्याणी अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो
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