मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2013 को इस योजना की शुरुआत की गयी थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे परिवार की सहायता करना है। जिन परिवार में केवल कन्याऐं होती है। और ऐसे दंपत्ति की आर्थिक रूप से सहयता करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस आर्टिकल के सहायता से हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- दम्पति का एक साथ पासपोर्ट साइज फोटो
- समग्र आई.डी.
- आधार नंबर
- मोबाईल नंबर
- बैंक पास बुक
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- आयकर दाता नहीं होने पर आय प्रमाण पत्र
- केवल कन्याऐं ही पुत्र नहीं होने संबंधी शपथ पत्र
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं ।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना योजना के लाभ
- इस योजना के हितग्राही को प्रतिमाह 600 रूपये की पेंशन दी जायेगी।
- इस योजना से लाभार्थी हितग्राही को किसी भी तरह सरकारी दफ्तर की चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन की राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते या DBT लिंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ सिर्फ उन्ही लोगों को मिल सकेगा जिनकी एक बेटी हो और उसकी शादी हो चुकी हो।
अगर पुत्र की मृत्यु हो गयी हो तो इस स्थिति में भी अभिवावकों को पेंशन प्रदान की जाएगी।
मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवेदन कैसे करें
हमारे द्वारा आपको इस आर्टिकल आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताया गया उन सभी दस्तावेज़ों के साथ आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है। तो आप सभी दस्तावेज़ों नज़दीकी लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर सकते है।
यदि आप नगरीय क्षेत्र से हो तो आप नगर पालिका कार्यालय या लोक सेवा गारंटी में आवेदन को जमा कर सकते है।जिसके बाद पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं।
मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन
आप मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन भी करवा सकते है। आप इस आर्टिकल में बताये गई सभी दस्तावेज़ों के साथ नजदीकी MPONLINE सेन्टर या COMMON SERVICE CENTER के माधयम से भी इस योजना का आवेदन कर सकते है।
बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQ)
मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी।
इस योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा 1 अप्रेल 2013 से की गई थी।
मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है
60 वर्ष से अधिक आयु के दंपत्ति के यहां केवल कन्याऐं होने पर दंपत्ति में से किसी एक को कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ प्रदाय किया जाता हैं ।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना में लाभ किसे दिया जाता है
मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ उन्हें दिया जाएगा जिनकी केवल एक बेटी हो और उसकी भी शादी हो चुकी हो।
मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत कितने रूपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है ?
कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत हर महीने 600 रूपये की मासिक पेंशन की जाएगी।
क्या योजना में ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं ?
जी हाँ आप योजना के लिए ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने तहसील में जाकर आवेदन करना होगा।
मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कहा करवाए ?
मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नजदीकी MPONLINE CENTER या COMMON SERVICE CENTER में करवा सकते है।
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